जन्म और मृत्यु के रिकार्ड
नगर परिषद शाहपुर पटोरी (बिहार) द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और नागरिकों की सुविधा के अनुसार तैयार किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना और नागरिकों को कानूनी, सरकारी लाभ प्रदान करने में सहायता करना है। यहाँ दी गई प्रक्रियाएं सभी महत्वपूर्ण चरणों का विस्तृत विवरण देती हैं, जिससे प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आसानी होती है।
जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) जारी करने की प्रक्रिया:
जन्म की सूचना:
- बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर नगर परिषद के संबंधित कार्यालय या वार्ड कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना अस्पताल, नर्सिंग होम, या घर पर जन्म की स्थिति में परिवार के किसी सदस्य द्वारा दी जा सकती है।
आवेदन पत्र भरना:
- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है, जिसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि जानकारी शामिल होती है।
दस्तावेजों की आवश्यकता:
- अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र (यदि अस्पताल में जन्म हुआ हो)।
- माता-पिता के पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)।
- निवास प्रमाणपत्र (बिजली बिल, राशन कार्ड, आदि)।
आवेदन शुल्क:
- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक मामूली शुल्क जमा करना पड़ सकता है, जो नगर परिषद के नियमों के अनुसार होता है।
प्रमाणपत्र जारी करना:
- सभी जानकारी सत्यापित होने के बाद, नगर परिषद द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो आमतौर पर 7-15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) जारी करने की प्रक्रिया:
मृत्यु की सूचना:
- किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद 21 दिनों के भीतर नगर परिषद कार्यालय में इसकी सूचना देना आवश्यक है। यह सूचना परिवार के सदस्य, अस्पताल, या पुलिस द्वारा दी जा सकती है।
आवेदन पत्र भरना:
- मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है, जिसमें मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, स्थान, और कारण जैसी जानकारी भरी जाती है।
दस्तावेजों की आवश्यकता:
- अस्पताल या डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो)।
- मृतक के परिवार का पहचान पत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
आवेदन शुल्क:
- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नगर परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।
प्रमाणपत्र जारी करना:
- सभी दस्तावेज़ और जानकारी सत्यापित होने के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो आमतौर पर 7-15 दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाता है।
ऑनलाइन आवेदन:
- अब कई नगर परिषदें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और प्रमाणपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
विशेषताएँ:
- लेट फाइन: यदि 21 दिनों के बाद सूचना दी जाती है, तो इसके लिए एक अतिरिक्त शुल्क (लेट फाइन) लिया जा सकता है।
- सुधार प्रक्रिया: यदि प्रमाणपत्र में कोई गलती हो, तो नगर परिषद कार्यालय में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इन सेवाओं का उद्देश्य नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना और जन्म तथा मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि करना है, जो उन्हें विभिन्न कानूनी और सरकारी लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है।
कर जमा
- संपत्ति कर
- जल एवं सीवेज कर
- किराया संग्रह
शिकायत
ई-सेवा
- व्यापार लाइसेंस आवेदन
- प्रपोर्टी टैक्स आवेदन
- किराया और लीज आवेदन
- विज्ञापन आवेदन
- जन्म और मृत्यु आवेदन
संपती दर
अन्य
- उत्पाद पुरस्कार
- होल्डिंग साइट
- पीओएस रसीद